उत्तर बस्तर कांकेर 06 अप्रैल 2023 :- रोजगार कार्यालय में पंजीयन के नवीनीकरण हेतु दो माह का अतिरिक्त समय अवधि बढ़ाया गया है। जिला रोजगार अधिकारी बीआर ठाकुर ने जानकारी दी है कि बेरोजगारों के वैधता पंजीयन तिथि तीन वर्ष के लिए होती है, यह जानकारी आवेदकों के पंजीयन पत्रक में उल्लेख रहता है। यदि कोई भी आवेदक पंजीयन पत्रक में उल्लेखित नवीनीकरण माह में अपने पंजीयन का नवीनीकरण नहीं करवाये जाने पर, उसे नवीनीकरण के लिए निर्धारित माह के अतिरिक्त दो माह की ग्रेस अवधि राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियम के अनुसार प्राप्त होगी। यदि किसी आवेदक का नवीनीकरण माह माह-मार्च 2023 को उल्लेखित है तो ऐसे आवेदक का पंजीयन ग्रेस अवधि को मिलाकर दो अतिरिक्त माह अर्थात मई 2023 तक वैध रहेगा।
बेरोजगारी भत्ता के सत्यापन दल को उक्त नियम की जानकारी प्रदान करें ताकि किसी भी आवेदक का बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन रोजगार पंजीयन के नवीनीकरण के अभाव में निरस्त न हो।
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