सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण करने वालों को फौरी राहत दी। शीर्ष अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। साथ ही एक सप्ताह के बाद विध्वंस और पोस्ट मामलों के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
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