रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड में आरोपी बनाए गए याहया ढेबर की जमानत याचिका खारिज हो गई है. मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला सुनाया. मिली जानकारी के अनुसार जग्गी हत्याकांड के शूटर्स जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी याहया ढेबर की थी. इसके अलावा शूटर्स जिस घर (बत्रा हाउस) में रुके थे वो घर भी याहया की ही थी. इसे आधार बनाते हुए चीफ जस्टिस खन्ना ने याहया ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके अलावा इस मामले में 2 अन्य आरोपी अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.
जग्गी हत्याकांड : आरोपी याहया ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत,
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