जगदलपुर, 17 नवम्बर 2022/ कमिश्नर श्री श्याम धावड़े द्वारा बस्तर जिले के राजस्व वन अधिकार पट्टा धारी किसानों का चिन्हान कर शत-प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड तैयार करने के निर्देश दिया गया है। जिसके परिपालन में कृषि विभाग द्वारा जिले के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी के दौरान शिविर आयोजित कर कृषकों का केसीसी प्रकरण तैयार किया जा रहा है। साथ ही जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में प्रति सप्ताह आयोजित ग्रामीण सचिवालय में भी किसान आवश्यक दस्तावेज के साथ के.सी.सी. हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहें हैं। कृषि एवं समवर्गीय विभागों द्वारा लक्षित कृषकों का चिन्हांकन कर दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए प्रकरण तैयार कर लैम्पसों में जमा किया जा रहा है, जहां से बैंकों एवं लैम्पस द्वारा प्रकरणों का के.सी.सी तैयार किया जा रहा है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले के सभी कृषक जिनके पास खेती युक्त जमीन हो और जिनकी आयु 18 वर्ष हो यह के.सी.सी. हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान को अपना आधार कार्ड, नक्शा खसरा बी-1, पासपोर्ट साईज फोटो, बैंक खाता की पासबुक लाना अनिवार्य है। सहकारी बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु 105 रुपये सदस्यता शुल्क जमा कर समिति का सदस्यता लेना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसान सहकारी साख समितियों के माध्यम से अपनी खेती के लिए खाद, बीज और नगद राशि बिना किसी ब्याज के प्राप्त कर सकते हैं एवं फसल उत्पादन के बाद यह ऋण बिना किसी ब्याज के जमा किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसानों को कम ब्याज दर पर 5 वर्ष तक के लिए लोन दिया जाता है। सरकार किसानों को कुल 05 लाख रुपये तक का ऋण इस कार्ड पर दे सकती है. जिसमें 03 लाख रुपये का ऋण बिना ब्याज के एवं 03 लाख रुपये से अधिक का ऋण नगण्य ब्याज पर मिलता है। इस प्रकार कृषक अधिक से अधिक संख्या में शिविर में उपस्थित होकर किसान कडिट कार्ड बनवाकर इससे लाभ प्राप्त कर सकते है।
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