दुर्ग 24नवबंर 2022/आवासीय एवं गैर आवासीय अनधिकृत निर्माण के नियमितिकरण हेतु 14 जुलाई 2022 तक अस्तित्व में आये आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग का परिवर्तन कर किये गये अनधिकृत निर्माण का नियमितिकरण किया जाना है।
इस अधिनियम इस अधिनियम/नियम के तहत् अनधिकृत विकास करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ, दिनांक 14 जुलाई 2023 (01 वर्ष) तक नियमितिकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे, इस अवधि में 30 दिन की वृद्धि करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिये गये हैं। आवेदन पत्र की प्राप्ति हेतु नगर पालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा निवेश क्षेत्र के भीतर किन्तु स्थानीय निकाय के बाहर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग अधिकृत किये गये हैं।
नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय निकाय के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित आवक पंजी में दर्ज कर, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, शास्ति की गणना, कर्मकार शुल्क की गणना की जाकर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग के माध्यम से नियमितिकरण प्राधिकारियों की गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निराकरण किये जायेंगे।
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