जगदलपुर। कमिश्नर श्याम धावड़े की अध्यक्षता में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 एवं नियम 2022 (पेसा कानून) पर कार्यशाला का आयोजन संभागायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर द्वारा पेसा कानून के उपबंधों, विशेषताओं, अपवाद और उपांतरण के अधीन बिंदुओं के संबंध में जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनरों ने ग्राम सभा की संरचना, शक्ति एवं कार्यप्रणाली, कार्यकारी समितियां के गठन, ग्राम सभा के संसाधन, कृत्य एवं योजनाए पर विशेष ध्यान आकृष्ट किया। इसके अलावा अपवाद और उपांतरण के अधीन कानूनों में बदलाव के तहत छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959, खदान एवं खनिज का प्रबंधन, आबकारी अधिनियम 1915, शांति एवं सुरक्षा तथा विवाद समाधान, छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, लघु वनोपज का स्वामित्व के लिए पेसा नियम में किए गए बदलाव के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर श्री बीएस सिदार, श्रीमती माधुरी सोम श्री ऋतुराज बिसेन सहित सभी सातों जिले के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।
पेसा कानून पर किया गया कार्यशाला का आयोजन
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