गंज थाना रायपुर में आरोपी के खिलाफ ठगी करने का आरोप में गिरफ्तार हुआ व आरोपी ब्लॉक केशकाल के पुलिस थाना धनोरा के करापारा निवासी रायपुर से पुलिस आकर एक ट्रक जब्त समान के साथ ले गया
केशकाल – प्रार्थी किशोर कुमार वैष्णव ने गंज पुलिस थाना रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अवंति विहार कालोनी रायपुर का निवासी है। प्रार्थी जीवन अपार्टमेंट शंकर नगर रायपुर में ओम सांई मोबाईल एंड कम्प्यूटर के नाम से दुकान है, जिसमें उसके द्वारा कम्प्यूटर, लैपटाप, ए.सी. प्रिंटर्स के सामानों का सप्लाई किया जाता है। दिनांक 20.09.2022 को कम्प्यूटर, लैपटाप, ए.सी. खरीदी बाबत् प्रार्थी के दोस्त संतोष साहू ने भव्य इंटरप्राइजेस के माध्यम से अपने आफिस यूनिटेक सोलो टी 2, थर्ड फ्लोर रहेजा टावर जेल रोड रायपुर में मीटिंग हेतु प्रार्थी को बुलाया गया, वहां पर मैनेजर अविनाश सिंह, तथा अरविंद सिंग से मुलाकात के दौरान उनके द्वारा अपनी कंपनी का प्रोफाईल जी.एस.टी. नंबर एवं अन्य कार्यादेश का ओरिजनल फार्मेट दिखाया गया, जिसे देखकर प्रार्थी वहां अपना कोटेशन जमा किया, जिस आधार पर प्रार्थी को कम्प्यूटर, लेपटाप, ए.सी. सप्लाई हेतु 10 नग लेपटाप का आर्डर दिनांक 29.09.2022 को जारी किया गया। प्रार्थी के फर्म के नाम से दिनांक 29.09.2022 को अग्रिम तिथि का धनादेश चेक जारी किया जिस पर प्रार्थी ने उक्त धानदेश के विरूद्ध 10 नग लैपटाप दिनांक 29.09.2022 को कंपनी के कार्यालय रहेजा टावर में डिलवरी करवा दिया। जिसकी पावती कंपनी के मैनेजर अरविंद सिंग द्वारा दी गई एवं चेक क्रमांक 000047 जिसकी राशि 4,34,240/- रूपये को प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.10.2022 को स्टेट बैंक आफ इंडिया में प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 12.10.2022 को एच.डी.एफ.सी बैंक जयस्तंभ चौक रायपुर शाखा द्वारा खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बिना भुगतान किये चेक लौटा दिया गया। जिस पर प्रार्थी उक्त राशि की वसूली हेतु उनके कार्यालय यूनिटेक सोलो टी 2 थर्ड फ्लोर रहेजा टावर जेल रोड़ रायपुर जाकर तस्दीक किया, जहां पर खरीदी बिक्री मैनेजर अविनाश सिंह एवं उनके अन्य कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित मिले परंतु क्रेता कंपनी के मैनेजर अरविंद कुमार सिंह एवं एकाउंटेंट रवि मल्होत्रा ऊर्फ रवि यादव उपस्थित नहीं थे। प्रार्थी द्वारा पर्चेस आर्डर का सामान कम्प्यूटर, लेपटाप, ए.सी., प्रिंटर्स जिसका मूल्य लगभग 7,80,240/- रूपये को उनके कार्यालय रहेजा टावर में डिलवरी कराया गया जिसके संबंध में दो अलग अलग चेक प्रथम चेक 4,34,240/- रूपये और दूसरा चेक 3,46,000/- रूपये कुल राशि 7,80,240/- रूपये प्राप्त किया जाना था। किंतु अरविंद कुमार सिंह एवं एकाउंटेंट रवि मल्होत्रा ऊर्फ रवि यादव द्वारा डिलीवरी किये गये सामान को लेकर एवं डिलीवरी सामान का पैसा न देकर ठगी कर फरार हो गये। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 327/22 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया इसके अतिरिक्त आरोपियों द्वारा इसी प्रकार अन्य व्यापारियों को भी अपना शिकार बनाकर उनसे सामानों की ठगी की गई है जिस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है । थाना गंज रायपुर में अपराध कायम होने के साथ रायपुर पुलिस ने करापारा धनोरा में पहुंचकर आरोपी के कब्जे से एक बड़ी ट्रक सामग्री जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर रायपुर साथ में ले जाया गया ।
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