रायपुर। राज्य सरकार ने बड़े आवासीय और कमर्शियल कांप्लेक्स के निर्माण के लिए ग्राउंड कवरेज एरिया 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है. यह कदम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 24 साल बाद पहली बार उठाया गया है. अब तक बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के कुल एरिया की 70 प्रतिशत जमीन विभिन्न कार्यों के लिए छोड़नी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ 60 प्रतिशत जमीन छोड़नी होगी.इस नए नियम के तहत अब 40 फीसदी प्लॉट एरिया में मकान या फ्लैट बनाए जा सकेंगे. इसके अलावा, हाईराइज बिल्डिंग बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है. नए नियम के तहत, यदि किसी प्रोजेक्ट में सड़क की चौड़ाई 12.5 मीटर तक है, तो बिल्डरों को 8 मंजिल तक कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी जाएगी. इससे पहले सिर्फ 5-6 मंजिल की इमारतों की अनुमति मिलती थी.
मिडिल क्लास को मिलेगी राहत, छत्तीसगढ़ में ‘हाईराइज’ के नियम में बदलवा से फ्लैट्स और मकानों की कीमतें कम होने की संभावना
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