hahrukh Khan के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज, 29 मार्च को होगी सुनवाई

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रायपुर. बॉलीवुड एक्टर शाहरूख खान के खिलाफ छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज हो गई है. SRK के खिलाफ अधिवक्ता फैजान खान ने विमल पान मसाला , फेयर एंड हैंडसम, और रमी के भ्रामक विज्ञापनों के चलते दर्ज कराया है. उनपर आरोप है कि वे सेलिब्रिटी हैं, लेकिन इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों से देश के युवा-बच्चे भ्रमित होकर कैंसर, गरीबी जैसी बीमारियों के लिए प्रेरित हो रहे हैं.बता दें, अधिवक्ता फैजान खान ने Shahrukh Khan समेत कई बड़े कंपनियों (गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूट्यूब इंडिया), अमेज़न इंडिया (प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, एम्स लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला), हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (ए23 रमी), के खिलाफ केस दर्ज कराया है. इन सभी पर उन्होंने आरोप लगाया है, कि इनके द्वारा प्रसारित विज्ञापन युवाओं और बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. इन विज्ञापनों के माध्यम से कैंसर, गरीबी जैसी समस्याओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देश के नागरिकों को गंभीर नुकसान हो रहा है. इस मुकदमे का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अधिवक्ता विराट वर्मा ने किया है.इस मामले में अधिवक्ता फैजान खान और अधिवक्ता विराट वर्मा द्वारा बहस के बाद रायपुर की दंडाधिकारी कृति कुजूर न्यायालय ने तुरंत संज्ञान लिया और सिविल केस नंबर 99/2025 के तहत मुकदमा रजिस्टर किया. अदालत ने इस गंभीर मामले पर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया है. इस मामले में कथित उल्लंघन, जिसमें मानहानि, उपभोक्ता अधिकार, बौद्धिक संपत्ति और अन्य सिविल गलतियां शामिल हैं, के आरोप लगाए गए हैं.अधिवक्ता विराट वर्मा ने कहा कि Shahrukh Khan की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे विज्ञापनों के जरिए समाज पर नकारात्मक प्रभाव न डालें. इन विज्ञापनों से कैंसर, गरीबी जैसी बीमारियों के प्रति जागरूकता का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और इस पर लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक है.

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