राजीव गांधी आश्रय योजना: 1773 हितग्राही पात्र पाये गए*

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*कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने शीघ्र पट्टा प्रदान करने का दिया निर्देश*

कवर्धा। प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा कवर्धा के विधायक मोहम्मद अकबर ने कवर्धा नगरपालिका परिषद क्षेत्र अंतर्गत राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण के लिए राजधानी रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास कार्यालय से विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में नगर पालिका परिषद कवर्धा के अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष जमील खान, विभिन्न वार्डों के पार्षद एवं नजूल अधिकारी संदीप ठाकुर, नजूल तहसीलदार रवि पाण्डेय सहित नजूल विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारी कवर्धा से बैठक में शामिल हुए।
उक्त बैठक में नजूल अधिकारी कवर्धा द्वारा बताया गया कि राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018 तक निवासरत पात्र व्यक्तियों का सर्वें कार्य कराया गया। कुल 4373 हितग्राहियों का सर्वे किया गया जिसमें 1773 हितग्राही पात्र एवं 2600 हितग्राही अपात्र पाए गए। इन 1773 हितग्राहियों में से 1051 हितग्राहियों द्वारा निर्धारित शुल्क राशि जमा किया गया जिसमें से 1020 हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया गया तथा शेष 31 हितग्राहियों का पट्टा तैयार हो चुका है जिसका वितरण 1-2 दिनों के भीतर कर दिया जावेगा। 1773 पात्र हितग्राही में से शेष 722 हितग्राहियों द्वारा निर्धारित शुल्क आज दिनांक तक जमा नहीं किया गया है। राशि जमा किए जाने बाबत इन शेष हितग्राहियों को 02 बार लिखित सूचना भेजी जा चुकी है तथा इनके द्वारा राशि जमा कराने में रूचि नहीं लिए जाने के कारण पट्टा बनाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई है। सभी वार्ड पार्षदो को पात्र/अपात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। चर्चा में यह भी बात सामने आई है कि कुछ व्यक्ति जो पुलिस विभाग एवं जल संसाधन विभाग की जमीन पर काबिज है, जिन्हें पट्टा प्रदान किया जाना संभव नहीं है। कुछ अपात्र व्यक्ति को भी पट्टा दिए जाने की जानकारी मिली है।

मंत्री मोहम्मद अकबर ने बैठक में हुई चर्चा के उपरांत नजूल/नगर पालिका विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पात्र 727 हितग्राही को निर्धारित शुल्क की राशि जमा कराने हेतु 01 सप्ताह का समय प्रदान करने हेतु अंतिम नोटिस जारी किया जाये। जो हितग्राही निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल में काबिज है उन्हें पात्र क्षेत्रफल के हिसाब से पट्टा प्रदान किया जाये। उन्होंने कहा कि नाले के पार में काबिज व्यक्तियों के जमीन का विडियोग्राफी करायी जाये। इसी तरह वास्तविक रूप से जमीन में काबिज व्यक्ति चाहे वह किरायेदार क्यों न हो, को पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जावे। यह भी निर्देश दिया गया कि जिन्हे पूर्व में इस योजना से पट्टा दिया गया है उनके नवीनीकरण पूर्व पट्टे के आधार पर किया जावे। व्यवसायिक/आवासीय दोनों प्रकार की जमीनों या काबिज व्यक्तियों में से आवासीय जमीन पर कब्जा का पट्टा सुखाचार के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जावे।

बैठक में पार्षदगण भीखम कोसले, सुनील साहू,उत्तम गोप, कपिल जायसवाल, हिरेश चतुर्वेदी, पार्षद प्रतिनिधि मुकेश सिन्हा आदि उपस्थित रहे।

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