*ग्रीन ट्रीब्यूनल एवं म.प्र. उच्च न्यायालय से सिंहदेव के पक्ष में फैसला आ चुका है : रिजवी*
रायपुर। दिनांक 30/11/2022। मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने नजूल तहसीलदार द्वारा टी.एस. सिंहदेव की जमीन जांचने के आदेश को गैरवाजिब एवं किसी उच्च पदस्थ कांग्रेसी की बेतुकी साजिश को इंगित करने वाला बताया है तथा कहा है कि माननीय सरगुजा महाराज श्री टी.एस. सिंहदेव को जांच सम्बन्धित नोटिस देने के पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से अनुमति लेना चाहिए थी या उनके संज्ञान में उनके सलाहकार के माध्यम से जांच करने की अनुमति लेना चाहिए थी।
रिजवी ने कहा है कि सिंहदेव जैसे कट्टर कांग्रेसी एवं मुख्यमंत्री के मंत्रीमंडल के सदस्य पर किसी भी तरह की जांच नायब तहसीलदार द्वारा किया जाना, जिनका वर्षों पहले निराकरण किया जा चुका है, यह न केवल सिंहदेव की छबि खराब करने का प्रयास है वरन् मुख्यमंत्री को शंका की परिधि में लाने वाला प्रयास है। इस गैरवाजिब एवं साजिश के अंतर्गत की जा रही जांच का निर्देश अपने आप में कई सवालिया निशान उत्पन्न करता है। जिस सम्पत्ति का मध्यप्रदेश शासन ने जांच करवा चुकी है तथा उन्हें क्लीन चिट दी जा चुकी है। इस जांच व कार्यवाही की बात 15 साल के भाजपा शासन में भी नहीं उठाई गई, उस सम्पत्ति की जांच का आदेश कांग्रेस शासन काल में देना न केवल शर्मनाक वरन् सिंहदेव को बदनाम करने की साजिश है।
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