विस्फोटक सामग्री का परिवहन करने वाले आरोपी वाहन चालक को थाना कुकदुर पुलिस ने धर दबोचा।

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कवर्धा – कबीरधाम जिले के थाना कुकदुर पुलिस को दिनांक-10.01.2023 को जरिये मुखबीर के सूचना प्राप्त हुई कि चिल्पा अनुपपुर (म.प्र.) से वाहन क्र. एम.पी. 65 जी.ए.- 2018 में विस्फोटक सामाग्री संख प्राईम पंडरिया से बजाग मार्ग में परिवहन किया जा रहा है । मुखबिर की सूचना पर थाना कुकदुर के सामने नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग के दौरान वाहन क्र. एम.पी. 65 जी.ए.- 2018 के आने पर वाहन को रोककर चालक का नाम पता पुछने पर अपना नाम राकेश कुमार सिंह पिता हिरेन्द्र कुमार सिंह उम्र 22 साल साकिन अम्गाव थाना लुन्ड्रा जिला सरगुजा (छ.ग.) का निवासी होना बताया गया तथा वाहन की चेकिंग गवाहों के समक्ष करने पर उक्त वाहन में विस्फोटक सामाग्री 1. संख प्राईम (330) जिसकी मात्रा 2175 कि.ग्रा. जो 87 बाक्स में भरी हुई, 02. गेलकार्ड 11 (838) 375 मीटर एवं सेफ्टी फ्युज (425) 7.320 मीटर विस्फोटक संख प्राईम भरा हुआ पाया गया। जिसका पंचनामा तैयार किया गया वाहन क्र. एम.पी. 65 जी.ए. 2018 का चालक से उक्त विस्फोटक सामाग्री कब्जे एवं परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु धारा 91 जा.फौ. का नोटिश दिया गया। जिस पर चालक के द्वारा दस्तावेज पेश करने पर पुलिस टीम के द्वारा मिलान किया गया, वाहन में विस्फोटक पदार्थ संख प्राईम (330) 45 किलो अधिक एवं बिना वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किए बिना उक्त विस्फोटक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पाया गया ।
विस्फोटक सामाग्री के संबंध में दस्तावेज में डिलवरी चालान जोगनिया ट्रेडिंग कंपनी नियर प्रकाश पेट्रोल पम्प बरबसपुर अनुपपुर म.प्र. 484224 मिस्टर आशा मिनरल्स कवर्धा जिला कबीरधाम स्टेट छत्तीसगढ़ के नाम बिल दिनांक 10.01.2023 जिसमें विस्फोटक सामाग्री (1) संख प्राईम (330) जिसकी मात्रा 2175 कि.ग्रा. जो 87 बाक्स में भरी हुई, (2) गेलकार्ड- ।। (838) 375 मीटर एवं सेफ्टी फ्युज (425) 7.320 मीटर विस्फोटक संख प्राईम -II (838) एवं फार्म नंबर आरई-13 पास फार यूज ऑफ एक्सप्लोजीव जिसमे दिनाक 10.01.2023 समय 03:40 AM लेख है। 01. Shankh Prime (330) Class-2 Division Size code CDA Quantity 2175 KG पैकेट 87, 02. SEFTY FUSE 425 Class -6 Division Size code SAE Quantity 7.320 03. GELCORD-II (838) Class -6 Division 2 FAE Quantity 375,000 लेख है, अनुजसि प्रारूप एलई-7 सड़क देन में विस्फोटकों के परिवहन के लिये जगदीश चंद जाट के नाम पर है जिसमें परिवहन के लिये अनुज्ञेय विस्फोटको की अधिकतम मात्रा- 2130 किलोग्राम लेख है पेश किया। दस्तावेज के आधार पर 45 किलोग्राम सब प्राईम (330) एवं विस्फोटक गेलकार्ड का अधिक मात्रा में प्राप्त होने पर थाना प्रभारी कुकदुर द्वारा
अपराध क्रमांक-05/2023 धारा- 9(ख),1(ख) विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोपी (01) वाहन चालक राकेश कुमार सिंह पिता हिरेन्द्र कुमार सिंह उम्र 22 साल साकिन अम्गांव थाना लुन्ड्रा जिला सरगुजा (छ.ग.)। (02) अनुज्ञप्तिधारक जगदीश चंद्र जाट पिता मिश्रीलाल जाट साकिन नया खेड़ा तहसील हुड थाना शम्भुगढ़ जिला भीलवाड़ा राजस्थान हॉल मुकाम चिल्या थाना बालूमाड़ा जिला अनुपपुर (म.प्र.) के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

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