टोल नाका बोड़ला में हुये विवाद एवं मारपीट के आरोपियो को किया गिरफ्तार।
ऽ आरोपियो द्वारा टोल नाका के पैसो की बात को लेकर हुआ था विवाद ।
ऽ आरोपियो के विरूद्ध थाना बोड़ला में अपराध धारा 147,148,149,294,307,323,506(बी) भादवि के तहत् अपराध कायम कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर।
बोड़ला टोल प्लाजा के गुंडों ने मारियाटोला के सरपंच भुनेश्वर भास्कर व उनके बड़े व छोटे बेटे पूर्व जनपद सदस्य तिलोकी की लहरें को दौड़ा-दौड़ा कर बेरहमी से पीटा ,मामला दर्ज। सरपंच भुनेश्वर अस्पताल में एडमिट
कबीरधाम जिला के थाना बोड़ला में प्रार्थी त्रिलोक राम लहरे, ग्राम मुड़ियापारा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23/01/2023 की शाम 08/30 बजे यह अपने अन्य साथियों के साथ बोड़ला गया हुआ था, कि बोड़ला से वापस अपने ग्राम मुड़ियापारा जाते समय नेशनल हाईवे में टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा मोटरसायकल को टोलप्लाजा से जाने का शुल्क लगने की बात कहा गया। जो प्रार्थी व उसके साथियों ने टोल प्लाजा में मोटर सायकल का शुल्क कहां पैसा लगता है, की बात कही। इसी बात पर टोल प्लाजा के कर्मचारी ने वाद-विवाद कर गाली गलौच करने लगा और अपने अन्य साथियो को बुलाकर हाथ मुक्का एवं लोहे के पाईप, डण्डा व पत्थर से मारपीट करने लगे, जिससे प्रार्थी एवं उसके अन्य साथियों को गंभीर चोटें आयी है, कि उक्त घटना के संबंध में थाना प्रभारी बोड़ला द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल मौके पर पहूंचकर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपियो का कृत्य अपराध धारा 147,148,149,294,307,323,506(बी) भादवि के तहत् पाये जाने से उपरोक्त धाराओं के तहत् थाना बोड़ला में अपराध क्रमांक 22/23 कायम कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी घटना में संलिप्त आरोपी बंदेश चंद्रवंशी, आनंद डाहिया, सतीश डाहिया, आकाश डाहिया एवं शिव प्रसाद द्विवेदी को विधिसंगत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्गनिर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला के दिशा-निर्देश में थाना बोड़ला एवं डॉयल 112 टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।
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