ऽ आरोपी शिक्षक के विरूद्ध थाना पिपरिया में धारा 354, 354 (क), 354 (ख), 509 (ख) भारतीय दंड संहिता, पाक्सो अधिनियम एवं आईटी एक्ट की धाराओं के तहत् किया गिरफ्तार।
जिला कबीरधाम के थाना पिपरिया में दिनॉंक 21/02/2023 को थाना पिपरिया निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग लड़की ग्राम के शासकीय स्कूल में अध्ययनरत् है तथा इसके मोबाईल पर इसके लड़की के शिक्षक कुंजबिहारी हाठिले द्वारा माह दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023 के मध्य इसकी नाबालिग लड़की को सम्बोधित करते हुए व्हाटसएप्प के माध्यम से गंदी-गंदी अश्लील मैसेज भेजकर छेड़खानी कर रहा था तथा माह जनवरी 2023 में स्कूल की छुट्टी होने के बाद अलग से कमरा में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ किया है। उक्त रिपोर्ट थाना पिपरिया में प्राप्त होने पर थाना प्रभारी पिपरिया द्वारा डॉ. लाल उमेद सिंह पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं श्री के.के.वासनिक उप पुलिस अधीक्षक कवर्धा अनुविभाग को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शिक्षक के विरूद्ध अपराध कायम कर तत्काल उसकी गिरफ्तारी कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार थाना पिपरिया में प्रार्थी के रिर्पोट के आधार पर आरोपी शिक्षक कुंजबिहारी हाठिले पिता भजराम हाठिले उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 17 रायपुर बायपास रोड कवर्धा, थाना कवर्धा जिला कबीरधाम के विरूद्ध थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक 79/23 धारा 354, 354 (क), 354 (ख), 509 (ख) भादवि, 8,10,12 पाक्सो एक्ट एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67(ए) के तहत् अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया तथा विवेचना दौरान पीड़िता के कथन, डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया तथा आरोपी शिक्षक की विधिवत गिरफ्तारी कार्यवाही कर रिमांड में जेल भेजा गया है।
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