सहकारी सोसायटियों के निर्वाचन के संचालन के लिए प्रक्रिया शुल्क में वृद्धि

Estimated read time 1 min read

*प्रक्रिया शुल्क 31 मार्च के बाद होगी लागू*

रायपुर, 6 मार्च 2023/ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन हेतु निर्धारित प्रक्रिया शुल्क में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि 31 मार्च 2023 के पश्चात् लगातार प्रस्तुत होने वाले निर्वाचन प्रस्ताव पर लागू होगा।

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के संशोधित आदेशानुसार प्राथमिक सहकारी संस्थाएं जैसे – उपभोक्ता भण्डार, केंटीन, दुग्ध, मत्स्य, कामगार, औद्योगिक श्रमिक, मुर्गीपालन, बुनकर, यातायात, बहुउद्देशीय, बीज उत्पादक संस्थाओं के निर्वाचन प्रक्रिया शुल्क 1000 रूपए निर्धारित किया गया है। प्राथमिक सहकारी संस्थाएं जैसे – गृह निर्माण मंडल, विपणन, सहकारी मुद्रणालय, प्राथमिक कृषि साख, गैर कृषि साख, आवास प्रबंधन, वनोपज एवं अन्य प्राथमिक समितियों के लिए 2000 रूपए प्रक्रिया शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार प्राथमिक सहकारी संस्थाएं – सहकारी शक्कर कारखाना और जिला स्तरीय सहकारी संस्थाएं जैसे – सहकारी संघ, सहकारी केन्द्रीय बैंक, नागरिक बैंक, जिला थोक भण्डार और जिला वनोपज यूनियन के लिए प्रक्रिया शुल्क 10 हजार रूपए और राज्य एवं संभाग स्तरीय सहकारी संस्थाएं के लिए प्रक्रिया शुल्क 15 हजार रूपए निर्धारित किया गया है।

प्रक्रिया शुल्क राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर के नाम से या उसके पक्ष में जारी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर के छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के खाता क्रमांक – 103000722174 आईएफएससी कोड – CBINOCGDCBN पर आरटीजीएस के माध्यम से प्रक्रिया शुल्क जमा किया जा सकता है। इसकी पावती की समन्वयक द्वारा सत्यापित प्रति के साथ निर्वाचन हेतु भेजे जाने वाले प्रारूप छ-2 के साथ अनिवार्यतः भेजा जाना चाहिए और इसकी प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप छ-2 की कंडिका प्रक्रिया शुल्क का विवरण अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours