छत्तीसगढ़ के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन विभाग के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आपका लाइसेंस पुराना हो गया है, तो उसे खुद ही स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। नए लाइसेंस के लिए भी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस इस खबर के माध्यम से देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ योजना के तहत अब तक प्रदेश में 22 लाख से अधिक स्मार्ट डीएल और आरसी घर पहुंचाया जा चुका है।
बता दें कि पुराने फार्मेंट का ड्राइविंग लाइसेंस कई प्रदेशों या विदेश में नहीं चलता है। अब आप नए फार्मेंट का स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, जो अपनी सुरक्षा विशेषताओं के चलते न केवल मजबूत और सुरक्षित है, बल्कि एक देश एक कार्ड के तहत पूरे भारत और विदेश में भी चलेगा। आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना पुराना फार्मेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन के 8 से 10 दिनों के भीतर नए फार्मेंट का क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस घर पहुंचाया जाता है। इसके लिए पोस्ट से भेजने की जानकारी एसएमएस और वाट्सएप मैसेज से भी दी जाती है।
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। आपको सबसे पहले अपको परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सलेक्ट करना होगा। सामने एक विंडो ओपन होगी। इसके बाद Apply Online पर क्लिक करें। फिर Services on Driving Licence (Renewal/Duplicate/Aedl/Others) दिखेगा। इसमें आपको जो भी विषय में आवेदन करना है, उसमें कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट के लिए replacement of driving license पर क्लिक करें।
नई विंडो ओपन होने के बाद राज्य की डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। अपने लाइसेंस वाले राज्य को सलेक्ट करें। इसके बाद Countinue के बटन पर क्लिक करें। अपने आधार कार्ड से संबंधित जानकारी दें। इसके बाद प्रोसिड पर क्लिक करना होगा।
आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए जगह-जगह परिवहन सुविधा केंद्र खोले हैं। वहां जाकर या स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और तुरंत लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस बनने के एक महीने के बाद आपको निर्धारित तारीख पर परिवहन कार्यालय पहुंचकर गाड़ी चलाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा ।
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