बिहार में ‘SIR’ पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, EC से कहा- दस्तावेजों पर करें विचार

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विपक्षी दलों की ओर से दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल SIR की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, जिससे चुनाव आयोग को राहत मिली है। साथ ही, पीठ ने यह भी पूछा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को SIR प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया। यह फैसला उन विपक्षी दलों के लिए झटका माना जा रहा है, जिन्होंने आशंका जताई थी कि SIR के जरिए बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा सकता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में आयोग से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

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